अविवाहित जोड़े का होटल के कमरे में साथ रहना गुनाह नहीं

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अब अगर कोई अविवाहित जोड़ा किसी होटल के कमरे में एक साथ रहना चाहता है तो यह आपराधिक काम नहीं कहलाएगा।

इस संदर्भ में मद्रास ​हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

हाईकोर्ट ने यह बात इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कही कि दो अविवाहित व्यस्कों का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं माना जाता है।

जस्टिस एमएस रमेश ने अपने एक आदेश में कहा, जाहिर तौर पर दो विपरीत लिंग के अविवाहितों को होटल के कमरे में मेहमान के तौर पर रहने से रोकने का कोई नियम या कानून मौजूद नहीं है।

क्या है मामला-

उन्होंने यह टिप्पणियां एक आदेश में की।

इसमें उन्होंने सरकारी अधिकारियों को कोयंबटूर में एक हायर सर्विस अपार्टमेंट की सील हटाने का निर्देश दिया।

अपार्टमेंट में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिलने पर इस साल जून में पुलिस और राजस्व विभाग ने छापेमारी की थी।

इस दौरान एक कमरे से अविवाहित जोड़ा और शराब की बोतलें मिली थी।

इस कारण से अपार्टमेंट को सील कर दिया गया है।

हायर सर्विस अपार्टमेंट को हरियाणा के गुरुग्राम की ‘माय प्रिफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड’ चला रही थी।

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