शादी में जलायें 'पटाखें' तो जाओगे जेल

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उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते स्मॉग को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। शादियों के सीजन में होने वाली आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। रोक के बावजूद आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएम कौशलराज शर्मा ने आदेश जारी किया है कि लगातार बिगड़ती शहर की आबो-हवा को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद की जा रही है।
आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है
इसलिए तत्काल प्रभाव से शादी विवाह, मुंडन सहित दूसरे मांगलिक कार्यों में होने वाली आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीएम कौशलराज शर्मा ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ जेल भेजने तक की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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स्वास्थ्य पर सीधे तौर से गहरा नकारात्मक असर पैदा करेगा
निषेधाज्ञा के तहत राजधानी क्षेत्र में 16 नवंबर से 15 जनवरी 2018 तक सख्ती के साथ प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न मांगलिक कार्यक्रमों के दौरान होने वाली आतिशबाजी व पटाखों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और विकराल हो सकती है जो कि आम जनसमुदाय के स्वास्थ्य पर सीधे तौर से गहरा नकारात्मक असर पैदा करेगा।
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इसके चलते ही जनहित में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजधानी क्षेत्र में 15 जनवरी तक के लिए वैवाहिक व मांगलिक कार्यक्रमों सहित किसी भी तरह के आयोजन व प्रायोजन में आतिशबाजी पर सख्ती से प्रतिबंध लागू किया जाता है।
जेल भेजने तक की कड़ी कार्रवाई होगी
प्रदूषण रोकने के लिए 13 विभागों से मांगा ब्योरा इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड सहित संहिता की धारा 188 के तहत त्वरित कार्रवाई कर दोषी को जेल भेजने तक की कड़ी कार्रवाई होगी। इस आदेश के प्रचार प्रसार के लिए सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पुलिस कंट्रोल कक्ष की गाड़ियों से स्पीकर द्वारा प्रचार प्रसार भी कराया जाएगा।
(साभार – एनबीटी)
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