कर्नल पुरोहित को ‘सुप्रीम’ राहत, याचिका मंजूर

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सुप्रीम कोर्ट से कर्नल पुरोहित(Colonel Purohit) को राहत मिली है। कोर्ट अब कर्नल पुरोहित केस की सुनवाई मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोप तय होने के समय ही करेगा। अनलॉफुल ऐक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट के तहत अभियोजन पक्ष की याचिका को कर्नल पुरोहित ने चुनैती दी थी। बता दें कि 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल श्रीकांत पुरोहित आरोपी हैं।

21 अगस्त को मिली थी जमानत

इस मामले में कर्नल पुरोहित को 21 अगस्त 2017 को जमानत मिली थी। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब वे सेना की मिलिटरी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। गौरतलब है कि 2009 में मालेगांव के अंजुमन चौक में शकील गुड्स ऐंड ट्रांसपॉर्ट कंपनी के बाहर धमाका हुआ था जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 101 घायल हुए थे।

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मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी

इस मामले की जांच पहले महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। एटीएस ने मामले में मकोका की धाराएं लगाईं थीं। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में कर्नल पुरोहित के खिलाफ हिंदुत्व को बढ़ावा देने और लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए धमाके करवाने के आरोप तय किए थे।

2011 में एनआईए को सौंपी गई जांच

एटीएस के मुताबिक कर्नल के संगठन ‘अभिनव भारत’ ने धमाकों की साजिश रची थी। 2011 में सरकार ने मामले की जांच NIA को सौंप दी थी। 2016 में कर्नल पुरोहित के खिलाफ NIA ने मकोका की धाराएं हटा ली थीं।

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