झटका: BJP विधायक अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास

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उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दिनदहाड़े पांच लोगों की हत्या करने के मामले में भाजपा विधायक को कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई है, वहीं सजा मिलने के बाद विधायक मौका देख कोर्ट से फरार हो गया।

22 साल पुराने मामले में BJP विधायक समेत दस लोग दोषी करार:

लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इस बीच भाजपा को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। शुक्रवार को भाजपा के हमीरपुर से विधायक रहे अशोक सिंह चंदेल को कोर्ट ने 22 साल पुराने हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। कोर्ट ने विधायक के अलावा अन्य नौ को भी मामले में दोषी करार दिया है।

मिली आजीवन कारावास की सजा:

चंदेल के अलावा रघुवीर सिंह,आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू, साहब सिंह, भान सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह, श्याम सिंह आदि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति डी. के. सिंह की खंडपीठ ने मामले में सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों को तुरंत हिरासत में लिए जाने के आदेश भी दिए हैं।

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पांच लोगों को दिनदहाड़ें उतारा था मौत के घाट:

दरअसल, 26 जनवरी 1997 में दिनदहाड़े पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी। साथ ही पांच अन्य घायल भी हुए थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों को हिलाकर रख दिया था। हत्याकांड में विधायक अशोक चंदेल, उनके निजी गनर समेत 11 लोगों को नामजद किया गया था। इस दौरान विधायक चंदेल को जेल की सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा था।

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