Yes Bank पर RBI ने कसा शिकंजा, निकासी सीमा 50,000 रुपये तय

केंद्रीय बैंक ने अगले आदेश तक बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 50,000 रुपये तय की है।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करते हुए प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही RBI ने गुरुवार को बैंक के जमाकर्ताओं पर निकासी की सीमा सहित इस बैंक के कारोबार पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी हैं।

केंद्रीय बैंक ने अगले आदेश तक बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 50,000 रुपये तय की है। अब इस बैंक के ग्राहक अगले एक महीने में 50 हजार रुपये से ज्यादा अपने खाते से नहीं निकाल पाएंगे।

इस स्थिति में मिलेगी छुट-

हालांकि चिकित्सा आपात, उच्च शिक्षा, शादी का खर्च और आपातकाल की स्थिति में इसमें छुट दी जाएगी। यह आदेश 5 मार्च 2020 से प्रभावी हो गया है और फिलहाल के लिए 3 अप्रैल 2020 तक प्रभावी रहेगा।

बैंक का नियंत्रण भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में वित्तीय संस्थानों के एक समूह के हाथ में देने की तैयारी की गई है।

नकदी से जूझ रहा यस बैंक-

एसबीआई बोर्ड ने नकदी संकट से जूझ रहे यस बैंक में निवेश के लिए ‘सैद्धांतिक’ स्वीकृति दे दी है। यह घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक के यस बैंक पर पाबंदियां लगाने के बाद की गयीं।

सरकार ने एसबीआई और एलआईसी दोनों से यस बैंक में सामूहिक रूप से 49 प्रतिशत शेयर हासिल करने को कहा है।

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