EVM-VVPAT पर सुनवाई 8 अप्रैल तक टली, कोर्ट ने विपक्षियों को दिया समय

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लोकसभा चुनाव को लेकर 21 विपक्षी पार्टियां द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आठ अप्रैल तक टाल दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए विपक्षी दलों को एक सप्ताह का समय दिया है। बता दें कि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि वीवीपैट की 50 प्रतिशत पर्चियों का मिलान करके चुनाव नतीजे घोषित किए जाने चाहिए।

वीवीपैट पर्चियों के मिलान मामले में विपक्षियों को जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय:

50 फीसदी ईवीएम और वीवीपैट के औचक निरीक्षण की मांग को लेकर देश भर के विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की थी, जिसपर आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विपक्षी दलों को एक हफ्ते का समय अपना जवाब दाखिल करने के लिए दिया है। बता दें कि विपक्षी पार्टियों के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने पार्टियों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।

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ये है विपक्षी दलों की मांग

21 विपक्षी दलों की मांग है कि लोकसभा चुनावों के नतीजे से पहले कम से कम 50% वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से किया जाए। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग को लेकर गुरुवार को 10 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी और टीडीपी समते 21 विपक्षी दलों ने एक याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ताओं ये नाम है शामिल 

इस मामले में याचिकाकर्ताओं में 21 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं, जिसमें एनसीपी के शरद पवार, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, तृणमूल के डेरेक ओ. ब्रायन, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव, सपा के अखिलेश यादव, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा, द्रमुक के एमके स्टालिन, सीपीएम के टीके रंगराजन, राजद के मनोज कुमार झा, एनसी के फारुख अब्दुल्ला, सीपीआई के एसएस रेड्डी, जेडीएस के दानिश अली, रालोद के अजीत सिंह, एआईडीयूएफ के मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल, हम के जीतन राम मांझी, प्रो. अशोक कुमार सिंह, तेदेपा, ‘आप’ आदि शामिल हैं।

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