कांवड़ यात्रा की अनुमति देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को भेजा नोटिस

कांवड़ यात्रा की अनुमति देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

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कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

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उत्तराखंड सरकार ने रद्द की कांवड़ यात्रा

आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी के चलते इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा रद्द को कर दिया है, तो वहीं यूपी सरकार ने कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है और 25 जुलाई से यात्रा की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस साल कांवड़ यात्रा में कम संख्या में ही लोग भाग लें और कोविड प्रोटोकॉल, विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

उत्तराखंड सरकार ने संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार को कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाया जा सकता। इससे पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने उत्तराखंड सरकार के इस साल कांवड़ यात्रा रद्द करने के निर्णय का स्वागत करते हुए लोगों से कोरोना वायरस की गंभीरता को समझने की अपील की।

25 जुलाई से शुरू होगा कांवड़ यात्रा

कांवड़ यात्रा

भगवान शिव के भक्तों के लिए दो सप्ताह तक चलने वाली कांवर यात्रा इस साल 25 जुलाई से शुरू होने वाली है। इस कांवड़ यात्रा में भक्त गंगा नदी से पवित्र गंगा जल लाने के लिए उत्तराखंड, हरिद्वार और देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं। उत्तरी राज्यों से कांवड़ियों के रूप में लाखों भक्त हरिद्वार में गंगा से पानी लेने के लिए पैदल यात्रा करते हैं और फिर उस गंगा जल को शिव मंदिरों में जाकर चढ़ाते हैं।

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