​सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बेघर और भिखारियों को भी लगाई जाए वैक्सीन !

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उच्चतम न्यायालय (SC) ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिखारियों को वैक्सीन लगाए जाने के मामले पर आज सुनवाई की है। कोरोना के दौरान सार्वजनिक जगहों और सड़कों पर भीख मांगने पर पाबंदी लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है।

SC ने सड़क किनारे जीवन बिताने वाले लोगों के कोरोना से बचाव और टीकाकरण की मांग पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। मामले पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने कहा कि गरीबी नहीं होती तो कोई भीख नहीं मांगना चाहेगा।

बता दें कि याचिकाकर्ता कुश कालरा का कहना था कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक लाइट और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर भीख मांग रहे लोगों को रोकना ज़रूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भीख मांगने की वजह गरीबी है। हमें इस पर मानवीय रवैया अपनाने की ज़रूरत है।

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