रमजान में चुनाव पर SC का सवाल, क्या सुबह 5 बजे से हो सकता है मतदान

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रमजान और मतदान की तारीखें एक साथ पड़ने और राजस्थान व अन्य क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी के चलते लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए वोटिंग का समय सुबह 7 से शाम 5 बजे के बीच रि-शेड्यूल करने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फैसला लेने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या सुबह 5 बजे से मतदान हो सकता है? दरअसल, सोमवार से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है।

जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था तो रमजान के बीच में चुनाव पड़ने पर आपत्ति उठी थी।

7 मई से शुरू होगा मतदान-

चुनावी कार्यक्रमों को लेकर उठे विवाद पर चुनाव अयोग ने सफाई देते हुए कहा था कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था और कहा कि मुख्य त्योहार, दिवसें और शुक्रवारों को चुनाव से मुक्त रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह रमजान को देखते हुए चुनाव के बाकी बचे चरणों की वोटिंग 7 बजे की जगह 5 बजे से कराए जाने की विभिन्न संगठनों की मांग पर विचार करे।

सात चरण के लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक होने हैं। मतो की गिनती 23 मई को होगी। रमजान का महीना इस साल 7 मई से शुरू होने वाला है। इस पूरे महीने मुस्लिम उपवास करते हैं।

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