अब ‘गौरक्षक हिंसा मामले’ में पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

0

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राज्य गौरक्षक समूहों की ज्यादतियों का शिकार हुए पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बाध्य हैं।

पीड़ितों को मुआवजा देना राज्यों के लिए अनिवार्य है

सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों से गौरक्षक समूहों द्वारा की जाने वाली हिंसा को रोकने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के आदेश के अनुपालन में सभी राज्यों को रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, “पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। पीड़ितों को मुआवजा देना राज्यों के लिए अनिवार्य है।”

also read :  लोगो में पुरुष क्रिकेट टीम का जुनून अधिक है : हरमनप्रीत

पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग

पीठ ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत राज्य पीड़ितों को मुआवजा देने की योजना बनाने के लिए बाध्य है और अगर उन्होंने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है तो जरूर बनाएं।

also read : भारत ‘जमीन का टुकड़ा’ नहीं है : राहुल

अपराध को रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए

इस संबंध में एक याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सर्वोच्च अदालत से गौरक्षकों की हिंसा के शिकार लोगों को मुआवजे दिए जाने का आग्रह किया। जयसिंह ने कहा कि इस तरह के अपराध को रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए।

also read : टाइप-2 डायबिटीज ‘बुजुर्गो की हड्डियों’ को करता है कमजोर

प्राथमिकी दर्ज कराई गई और उसका उत्पीड़न किया गया

इन याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी अदालत को बताया कि गौरक्षा के नाम पर अपराधी जमानत पर रिहा होने के दौरान पीड़ित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई और उसका उत्पीड़न किया गया।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।) 

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More