निर्भया गैंगरेप : पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका खारिज, अब सिर्फ दया याचिका का विकल्प

अब पवन गुप्ता के पास राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने का भी विकल्प बचा हुआ है

0

निर्भया गैंगरेप मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों में से एक पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए।

अब पवन गुप्ता के पास राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने का भी विकल्प बचा हुआ है। वहीं बाकी तीनों दोषियों ने अपने सारे विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है।

बता दें कि कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों को तीन मार्च को फांसी पर लटकाने का आदेश जारी किए हुए है। चारों आरोपियों के खिलाफ अब तक तीन बार डेथ वारंट जारी किया जा चुका है। दिल्ली की एक अदालत ने तीन मार्च की सुबह फांसी देने का समय तय किया है।

16 दिसंबर 2012 को हुआ था गैंगरेप-

अपने मित्र के साथ जा रही एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ एक निजी बस में छह लोगों ने बर्बरतापूर्वक सामूहिक दुष्कर्म करने और क्रूरतापूर्ण हमला करने बाद उसे जख्मी हालत में उसके दोस्त के साथ चलती बस से बाहर फेंक दिया गया। पीड़ितों को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पीड़िता की हालत और गंभीर हो गई जिसे देखते हुए सरकार ने पीड़िता को विमान से सिंगापुर के माउण्ट एलिजाबेथ अस्पताल में स्थानांतरित कराया। 29 दिस‍ंबर 2012 को पीड़िता ने गंभीर चोटों और शारीरिक समस्याओं से जूझते हुए सुबह 2 बजकर 15 मिनट पर दम तोड़ दिया।

यह भी पढ़ें: निर्भया के दोषी विनय ने लिखी नोटबुक, नाम रखा ‘दरिंदा’

यह भी पढ़ें: Nirbhaya Case: 2012-2020 तक संपूर्ण घटनाक्रम, जानिए कब क्या-क्या हुआ

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More