UAPA कानून के तहत हाफिज, मसूद और दाऊद आतंकी घोषित

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बुधवार को मोदी सरकार ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद समेत चार आतंकवादियों को संशोधित आतंकरोधी कानून (UAPA) के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। हाफिज के अलावा जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा के जकी-उर-रहमान लखवी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी आतंकी घोषित किया गया है।

पहले आतंकवादी संगठन ही घोषित करने का था प्रावधान:

गौरतलब है कि, UAPA कानून के तहत सिर्फ संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था। किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान इसमें नहीं था। ज्ञात हो कि, हाफिज सईद  भारत में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। जिनमें कुल 166 लोगों की जानें गयी हैं।

संसद और जम्मू-कश्मीर विधानसभा पर हमले का मास्टरमाइंड है मसूद:

जैश-ए-मोहम्मद ने साल 2001 में संसद और जम्मू-कश्मीर विधानसभा परिसर में आतंकी हमले की साजिश की थी। संसद हमले में 9 जबकि, विधानसभा में हुए हमले में 8 लोगों की मौत हुई थी। जैश ने 2016 में पठानकोट और इसी साल फरवरी में पुलवामा हमला को अंजाम दिया था। इसका सरगना मसूद अजहर है।

इसी महीने पास हुआ संसद यह कानून:

गौरतलब है कि, हाफिज सईद और मसूद अजहर को इससे पहले अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन वैश्विक आतंकवादी घोषित कर चुका है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत केंद्र और राज्य आतंकवाद और गैरकानूनी कार्यों  में संलिप्त लोगों को आतंकी घोषित कर सकते हैं। इसके तहत उनकी संपत्तियां सीज की जा सकती हैं। संसद ने यह विधेयक  इसी महीने पास किया था।

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