Unlock 3: गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, जानें क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद

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देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अगस्त से शुरू हो रहे ‘अनलॉक 3’ (Unlock 3) के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस गाइडलाइंस के मुताबिक, स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को फिलहाल बंद रखा जाएगा। साथ ही साथ सिनेमाघरों को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही मेट्रो सेवाओं पर लगी रोक जारी रहेगी।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, पांच अगस्त से योग संस्थानों और जिम खोलने की अनुमति दी गई है। इन जगहों पर मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग जा सकेंगे। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भी लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शामिल हो सकेंगे।

इसके साथ-साथ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में नाइट कर्फ्यू भी हटाया जाएगा। बाहरी गतिविधियियों को काफी हद तक खोला जाएगा। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है।

इन जगहों पर हटाई जा सकती हैं पाबंदियां…

जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन (जहां अधिक हैं कोरोना के मामले) को छोड़कर बाकी जगहों पर मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को खोला जा सकता है। हालांकि अभी इसके लिए तारीख तय नहीं की गई है। इसको लेकर बाद में दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 15 लाख के पार

बता दें कि देश में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच गई। इनमें से 988029 मरीज ठीक हो चुके हैं और 34193 लोगों की मौत हो चुकी है।

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