मोदी कैबिनेट में पॉक्सो एक्ट को किया सख्त, मृत्युदंड तक की सजा को मंजूरी

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बच्चों के साथ हो रहे सेक्सुअल अपराधों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र की मोदी (Modi) सरकार कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया है। मोदी कैबिनेट में पॉक्सो एक्ट को सख्त कर दिया है। इस एक्ट को सख्त करते हुए सजा ए मौत तक की सजा को मंजूरी दे दी गई है।

मोदी की कैबिनेट बैठक के दौरान पॉक्सो एक्ट को और सख्त करते हुए इसमें मृत्युदंड तक को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अन्य फैसलों में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल बिल, 2018 पर राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को सेक्सुअल अपराधों से बचाने के लिए कानून को और सख्त किया जाएगा।  इसके तहत पास्को एक्ट में बदलाव किया जाएगा।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को बैठक में 7 सीपीएसई कंपनियों के आईपीओ जारी स्टॉक एक्सचेंज में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 7 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस (सीपीएसई) कंपनियों का आईपीओ जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में शामिल किया जाएगा। 31 मार्च, 2017 तक 331 सीपीएसई कंपनियों (बीमा कंपनियों के अलावा) को शामिल किया गया था।

क्या है पॉक्सो एक्ट

यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है।

यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है, पॉक्सो कनून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई, एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी उपस्थिति में होती है।

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