मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में बिना लिखित इजाज़त नहीं बजेगा लाउडस्पीकर

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अब सार्वजनिक क्षेत्रों पर लाउडस्पीकर को बैन कर दिया गया है। ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने की कोशिश में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह प्रतिबंध लगाया है।

मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थानों पर भी अधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का उपयोग करने की मनाही है।

अदालत ने आदेश दिया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी लाउडस्पीकर या म्यूजिक सिस्टम को अनुमति नहीं दी जाएगी और स्पीकर का शोर स्तर 10 डेसिबल से अधिक नहीं होगा।

साल के 15 दिन इस प्रतिबंध से छूट-

हालांकि, अदालत ने धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक वर्ष में 15 दिनों की अवधि के लिए नियमों को शिथिल कर दिया, जिससे रात 10 बजे से आधी रात तक लाउडस्पीकर की अनुमति दी गई।

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और हरिंदर सिंह सिद्धू की एक उच्च न्यायालय की पीठ ने पुलिस, निदेशक, जिला आयुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शोर प्रदूषण और विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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