कर्नाटक संकट : SC ने स्पीकर से कहा, विधायकों के इस्तीफों पर लें फैसला

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कर्नाटक के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा है कि कर्नाटक के विधानसभा अध्यक्ष आर रमेश कुमार 15 विधायकों के इस्तीफे पर नियम के मुताबिक फैसला करें। 

15 बागी विधायकों की याचिका सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है सदन में उन्हें जाने से नहीं रोका जा सकता और न ही उन पर पार्टी का व्हिप लागू होगा, लिहाजा अगर ये विधायक कल फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहते हैं तो उन्हें अयोग्य भी नहीं ठहराया जा सकता।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने कहा कि कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बागी विधायकों के इस्तीफों पर ऐसी समय सीमा के भीतर निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र हैं जो उन्हें उचित लगता हो।

इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को उसके समक्ष पेश किया जाये। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में उठाये गये बाकी सभी मुद्दों पर बाद में फैसला लिया जायेगा।

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