अनुच्छेद 370 में ही छिपा है उसे खत्म करने का राज

0

कहावत है लोहा लोहे को काटता है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 370 का ही प्रयोग किया गया है।

दरअसल अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बजाए सरकार ने इसी अनुच्छेद के खंड तीन द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्ति का उपयोग करके इसे निष्क्रिय कर दिया।

क्या है तीन खंड-

अनुच्छेद 370 (3) राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा किसी भी वक्त निष्क्रिय करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 370 (3) के अनुसार राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा यह घोषणा कर सकते हैं कि यह धारा निष्क्रिय होगी या किसी अपवाद और संशोधन के साथ सक्रिय होगी।

हालांकि धारा 370 को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है लेकिन अनुच्छेद 370 (3) का इस्तेमाल कर सरकार ने बड़ी चतुराई से संशोधन मार्ग को दरकिनार कर दिया।

नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में मौजूदा जम्मू-कश्मीर क्षेत्र शामिल होंगे। कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में रहेगी। अनुच्छेद 360 के तहत राज्य में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकेगा।

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर से पूरी तरह से नहीं हटा है अनुच्छेद 370

यह भी पढ़ें: धारा 370 पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- देश लोगों से बनता है, जमीन के टुकड़े से नहीं

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More