बढ़ी सख्ती : सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो भरना होगा जुर्माना

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कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मास्क पहनने को लेकर कड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।

इसकी जानकारी हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने बुधवार को दी। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास, पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिसासी अधिकारी, सचिवों, स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारियों के पास उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।

लगेगा इतना जुर्माना-

विज ने कहा, ‘जो लोग बिना मास्क पहने हुए पाए जाएंगे या सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाए जाएंगे उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।’

राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक थाना प्रभारियों और सिविल सर्जन द्वारा अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के परिसरों में अधिकृत चिकित्सा अधिकारियों को जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।

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इसमें कहा गया कि उपायुक्तों और उप-जिलाधिकारियों द्वारा अधिकृत अफसरों को जुर्माना लगाने की शक्ति दी गई है। अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार ने पहले ही बता दिया था कि महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक हित में घर से बाहर, सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना या चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा।

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