अब 5 अगस्त तक कर सकेंगे ITR फाइल

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आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है। अब 5 अगस्त ITR फाइल किया जा सकता है। जबकि इससे पहले कहा गया था कि तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन सरकार डेट बढाने का फैसला आखिरी दिन ले लिया है।

ITR फाइल करने का आज था आखिरी दिन

आयकर रिटर्न फाइल (ITR) फाइलिंग का सोमवार को आखिरी दिन था, लेकिन अब सरकार ने यह ताऱीख बढ़ा दी है। अब सरकार ने रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 5 अगस्त कर दी है। इससे पहले कहा जा रहा था कि यह तारीख नहीं बढ़ेगी। लेकिन लोगों को ऑनलाइन कई दिक्कतें आईं, जिसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि पिछले दो दिनों में आईटीआर भरने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।  ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने में हुई दिक्कतों को बाद माना जा रहा है कि सरकार लोगों की सुविधा के लिए यह तारीख बढ़ा रही है।

31 जुलाई ITR फाइल करने के लिए आखिरी डेट होती है

आपको बता दें कि हर साल 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए आखिरी दिन होता है हालांकि देखा गया है कि सरकार इस तारीख को आखिरी मौके पर एक्सटेंड कर देती है। 31 जुलाई यानी आज रात 12 बजे के बाद यह समय सीमा समाप्त हो जाती अगर सरकार तारीख बढ़ाने का ऐलान नहीं कर देती।

वेबसाइट पर ई-फाइलिंग में दिक्कत के बाद फैसला

साथ ही आपको बता दें कि 30 जुलाई को ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर कुछ समस्याएं आने की खबरें थीं। इस पर अधिकारी ने कहा कि विभाग की वेबसाइट पर कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं देखी गई, सिर्फ कुछ समय के लिए इस पर रखरखाव के चलते व्यवधान देखा गया था।

आधार से पैन लिंक करने में पहले ही राहत दे चुकी है सरकार

जरूरी सूचना के तौर पर आपको बता दें कि आधार नंबर और पैन नंबर लिंक नहीं होने की वजह से आयकर रिटर्न फाइल करने में जिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए सरकार राहत दे चुकी है। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बिना आधार और पैन लिंक किए भी आईटीआर स्‍वीकार करना शुरू कर दिया है। कई लोगों को पैन और आधार लिंक करने में समस्‍या आ रही थी, मसलन नाम, जन्‍म की तारीख और जेंडर का न मिलना इत्‍यादि. हालांकि लोगों को अपने आधार नंबर का जिक्र आईटीआर में करना जरूरी है।

स्लैब को ध्यान में रखकर ITR फाइल करें

वित्तीय वर्ष 2016-17 के स्लैब के हिसाब से आयकर छूट की सीमा 60 साल से कम के पुरुषों और महिलाओं के लिए 2.5 लाख रुपये है। 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये है जबकि 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजर्गों के लिए 5 लाख रुपये तक की आमदनी आयकर से मुक्त है। ऐसे में अपनी आय के मुताबिक स्लैब को ध्यान में रखते हुए समय रहते आईटीआर (ITR) फाइल कर दें।

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