मुफ्त जमीन तो अस्पतालों में ‘फ्री’ में इलाज क्यों नहीं?

सुपीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

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नई दिल्ली : जब मुफ्त free of cost में अस्पतालों को जमीन दी जा सकती है तो वे कोरोना पेशेंट्स का free of cost इलाज क्यों नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस बाबत जवाब मांगा व उन अस्पतालों की सूची बनाने को कहा जिन्हें या तो free of cost या फिर नाममात्र रकम लेकर जमीनें दी गयी हैं।

सरकारी अस्पतालों पर दबाव

देश में कोरोना वायरस के हर दिन सामने आ रहे नए मामलों के कारण सरकारी अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में निजी अस्पतालों से मदद लेने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों में इलाज बहुत महंगा होता है, जो हर किसी मरीज के बस की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से निजी अस्पतालों को लेकर जानकारी मांगी है। अदालत ने बुधवार को पूछा है कि अगर निजी अस्पताल मुफ्त में कोरोना मरीजों का इलाज नहीं कर सकते, तो सरकार ने इन अस्पतालों को free of cost में जमीन क्यों दी?

अस्पताल इस महामारी में मुफ्त इलाज करें

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, ‘प्राइवेट अस्पतालों के लिए सरकार free of cost में जमीन मुहैया कराती है या फिर बहुत मामूली चार्ज लेती है। ऐसे में इन अस्पतालों को इस महामारी के वक्त संक्रमितों का free of cost इलाज करना चाहिए।’
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज को लेकर वाकई कोई दिक्कत है।

अस्पतालों की लिस्ट बनाएं

बेंच ने सॉलिसिटर जनरल को उन प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट बनाने को कहा है, जिन्हें चैरिटी ग्राउंड पर जमीन free of cost अलॉट की गई थी। कोर्ट ने एक हफ्ते में इसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अदालत ने कहा, ‘आपको ऐसे अस्पतालों के बारे में पता लगाना चाहिए। इन अस्पतालों में चैरिटी ग्राउंड पर क्या काम होता है।’

इस मामले में सचिन जैन नाम के एक शख्स ने याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी की।

10 से 12 लाख चार्ज कर रहे

सचिन जैन ने याचिका में दावा किया था कि प्राइवेट अस्पताल कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए 10 से 12 लाख रुपये चार्ज कर रहे हैं। जबकि, इस इलाज में कोई सर्जरी भी नहीं हो रही है।

अदालत ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है। अब एक हफ्ते बाद इस मामले पर अगली सुनवाई होगी।

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