मतदान संपन्न होने तक एग्जिट पोल पर लगा बैन

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निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण से लेकर 7वें और अंतिम चरण के मतदान के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यह प्रतिबंध इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट तथा अन्‍य ‍सभी प्रकार के मीडिया पर लागू होगा। 11 अप्रैल सुबह 7 बजे से 19 मई के शाम साढ़े छह बजे के दौरान किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल जारी नहीं किया जा सकेगा।

चुनाव अयोग ने कहा कि जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 (1) (बी) के मुताबिक प्रत्येक चरण के मतदान से 48 घंटे पहले और मतदान के लिए निर्धारित अवधि तक किसी भी प्रकार की रायशुमारी के नतीजे या सर्वेक्षण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित नहीं किये जा सकेंगे।

एग्जिट पोल पर रोक-

अयोग ने अधिसूचित किया है कि 11 सुबह 7 बजे से 19 मई शाम साढ़े छह बजे तक एग्जिट पोल इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के जरिए या अन्य तरीके से प्रसारित करने पर रोक होगी।

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल, दूसरे चरण की 18 अप्रैल, तीसरे चरण की 23 अप्रैल, चौथे चरण की 29 अप्रैल, पांचवें चरण की 6 मई, छठे चरण की 12 मई और सातवें व अंतिम चरण की 19 मई को वोटिंग होगी। मतगणना 23 मई को होगी।

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