निर्भया के दोषियों की फांसी पर कोर्ट ने अगले आदेश तक लगाई रोक

पूर्व आदेश के मुताबिक चारों को कल सुबह 6 बजे फांसी होनी थी

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निर्भया के चारों दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पूर्व आदेश के मुताबिक चारों को कल 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी होनी थी।

पूर्व आदेश के मुताबिक चारों को कल सुबह 6 बजे फांसी होनी थी

निर्भया के चारों दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई है। निर्भया गैंगरेप मर्डर केस के चारों दोषियों में से एक पवन की दया याचिका राष्ट्रपति के सामने लंबित होने की वजह से पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पूर्व आदेश के मुताबिक चारों को कल यानी 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी होनी थी।

हद है इसलिये अब तो कोर्ट पर से भरोसा उठता जा रहा है

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि ऐसे में जब दोषी पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका लंबित है, फांसी की सजा की तामील नहीं की जा सकती। अदालत ने यह आदेश पवन की उस अर्जी पर दिया जिसमें उसने फांसी पर रोक लगाने का अनुरोध किया था क्योंकि उसने राष्ट्रपति के समक्ष सोमवार को एक दया याचिका दायर की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौत की सजा का सामना कर रहे दोषी को सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने का उचित मौका नहीं मिलने को लेकर अदालतों के खिलाफ शिकायत नहीं करनी चाहिए।

अक्षय और पवन की याचिका खारिज कर दी

आज ही पवन की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है, तो साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वॉरंट पर रोक लगाने की अक्षय और पवन की याचिका खारिज कर दी। दो झटकों के बाद निर्भया के वकील एपी सिंह ने अब आखिरी दांव चला। दोपहर में पवन की ओर से दया याचिका राष्ट्रपति के पास दी और इसके तुरंत बाद डेथ वॉरंट पर रोक लगाने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी लगाई।

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