Ayodhya Verdict :अयोध्या में राममंदिर वहीं बनेगा, रामलला जीते

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अयोध्‍या की विवादित जमीन रामलला की

अयोध्या में राममंदिर वहीं बनेगा

केंद्र सरकार तीन माह में ट्रस्‍ट बनाये व मंदिर बनाने का काम आगे बढ़ाये

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है।

सबसे पहले चीफ जस्टिस ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज करने की बात बताई।

इसके बाद निर्मोही अखाड़े का भी दावा खारिज कर दिया गया है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच यह फैसला सुना रही है।

कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा है कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी।

साथ ही कोर्ट ने ASI रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है।

5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला पढ़ना शुरू किया

5 सदस्यीय संविधान पीठ सुबह साढ़े 10 बजे से अपना फैसला पढ़ना शुरू किया।

इस बेहद संवेदनशील मामले को देखते हुए देशभर में पुलिस अलर्ट पर है।

बाबरी मस्जिद का निर्माण खाली जगह पर हुआ था, जमीन के नीचे का ढांचा इस्लामिक नहीं था।

ASI के निष्कर्षों से साबित हुआ कि नष्ट किए गए ढांचे के नीचे मंदिर था

हिंदुओं की यह आस्था और उनका यह विश्वास की भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, यह निर्विवाद है

केस का फैसला महज ASI के नतीजों के आधार पर नहीं हो सकता।

जमीन पर मालिकाना हक का फैसला कानून के हिसाब से होना चाहिए

सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संदेह से परे है और इसके अध्ययन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा के दावे को खारिज किया।

उसने देरी से याचिका दायर की थी।

अयोध्‍या की विवादित जमीन रामलला की

फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा कि बाबरी मस्जिद को मीर तकी ने बनाया था।

कोर्ट धर्मशास्त्र में पड़े, यह उचित नहीं। प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट सभी धार्मिक समूहों के हितों की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को बताता है।

शिया वक्फ बोर्ड का दावा एकमत से खारिज, सीजेआई गोगोई ने कहा, ‘हमने 1946 के फैजाबाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली शिया वक्फ बोर्ड की सिंगल लीव पिटिशन (SLP) को खारिज करते हैं।’

सीजेआई रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनकी अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ सुनाएगी अयोध्या विवाद पर ऐतिहासिक फैसला।

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