अयोध्या मामला : SC ने मध्यस्थता समिति के लिए बढ़ाया समय, 2 जुलाई को होगी सुनवाई

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अयोध्या में राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। गुरुवार को मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का समय दिया है।

इसके बाद 2 अगस्त को दोपहर 2 बजे खुली कोर्ट में सुनवाई होगी यानि 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा कि इस मामले का हल मध्यस्थता से निकाला जाएगा या रोजाना सुनवाई होगी।

जल्द सुनवाई की मांग-

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहे अयोध्या मामले को लेकर हाल ही में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि इस मामले को लेकर जल्द सुनवाई की जाए।

याचिकाकर्ता गोपाल सिंह विशारद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का समाधान खोजने के लिए 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एफएम आई कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित ​की थी लेकिन इसमें बहुत कुछ नहीं हो रहा है।

विशारद की ओर से सीनियर एडवोकेट पीएस नरसिम्हा ने इस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि मालिकाना हक के इस विवाद को जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट में सूचीबद्ध किए जाने की जरूरत है। इस पर बेंच ने कहा था कि हम देखेंगे।

बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मध्यस्थता के लिए बनाई गई इस कमेटी का कार्यकाल 10 मई को 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था। शुरुआत में कमेटी को 8 हफ्ते का समय दिया गया था।

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