मुस्लिम पक्ष के वकील को धमकी के मामले में SC ने दो लोगों को जारी किया नोटिस

0

देश की सर्वोच्च अदालत में इन दिनों लगातार अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई जारी है। जिसके तहत मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या भूमि विवाद मामले की लगातार 18वें दिन सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने बताया कि, तमिलनाडु और राजस्थान के रहने वाले दो लोगों की ओर से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। जिस पर संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है।

बीते 14 अगस्त को मिला था धमकी भरा पत्र:

वक़ील धवन ने अपनी याचिका में कहा है कि, मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी करने पर तमिलनाडू के प्रोफेसर एन षण्मुगम की ओर से उन्हें 14 अगस्त को धमकी भरा पत्र मिला था। जबकि, राजस्थान के संजय कलाल बजरंगी ने उन्हें वॉट्सऐप पर मैसेज भेजा था। धवन के मुताबिक, आरोपियों ने उनके साथ घर और कोर्ट परिसर में रोक-टोक करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील के साथ इस तरह का बर्ताव कोर्ट की अवमानना और आपराधिक मामला है।

क्या हुआ 17वें दिन की सुनवाई में:

सुप्रीम कोर्ट में लगातार अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई जारी है। जिसके तहत बीते सोमवार को 17वें दिन की सुनवाई में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से कहा गया कि, विवादित स्थल पर मंदिर का कोई सबूत नहीं है। भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण (ASI) भी यह साबित नहीं कर पाया है। हिंदू पक्षकारों ने अयोध्या में लोगों द्वारा परिक्रमा करने की दलील दी है, लेकिन यह कोई सबूत नहीं है।

शुक्रवार को सुनवाई से ब्रेक लेंगे मुस्लिम पक्ष के वक़ील:

वहीं, मंगलवार को धवन ने कहा कि, आज अयोध्या पर सुनवाई का 18वां दिन है और 18वें दिन से कोर्ट में महाभारत शुरू हो रही है। धवन ने 18वां दिन इसलिए कहा, क्योंकि बीच में एक दिन सुनवाई टाली गई थी। इससे पहले धवन ने पिछली सुनवाइयों के दौरान अपने व्यवहार पर कोर्ट से माफी भी मांगी थी। धवन ने सप्ताह के बीच में बुधवार को खुद के लिए ब्रेक की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि, उनके लिए लगातार दलीलें देना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार को ब्रेक लेने की अनुमति दी।

ये भी पढ़ें: क्या बैंकों के विलय से होगा नुकसान? सरकार कर चुकी है ऐलान

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More