जम्मू-कश्मीर से पूरी तरह से नहीं हटा है अनुच्छेद 370

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केंद्र सरकार ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए न केवल जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35 ए को हटाने का फैसला किया है बल्कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटकर जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी कर ली है। राज्यसभा ने दिन भर चली चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया।

जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के साथ ही अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने के बाद पूरा देश जश्न मना रहे हैं। लेकिन अनुच्छेद 370 को लेकर जो खबरें चल रहीं हैं वह पूरी तरह सही नहीं है।

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का कहना है कि प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 को पूरी तरह नहीं हटाया गया है। जम्मू-कश्मीर के बारे में अस्थाई प्रावधान है जिसको या तो बदला जा सकता है या​ फिर हटाया जा सकता है।

अनुच्छेद 370 के बारे में क्या बोले थे अमित शाह-

गृहमंत्री अमित शाह के सोमवार को राज्यसभा में दिए बयान के मुताबिक 370 (1) बाकायदा कायम है, केवल 370 (2) और 370 (3) को हटाया गया है।

अमित शाह के बयान के मुताबिक़ अनुच्छेद 370 पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। 370 (1) प्रावधान जम्मू-कश्मीर में जारी रहेगा।

370 (1) प्रावधान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं।

35ए  के बारे में बात करते हुए सुभाष कश्यप ने कहा कि 35A के बारे में यह तय नहीं है कि वह खुद खत्म हो जाएगा या फिर उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा।

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