कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की गिरफ्तारी का आदेश

0

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने 24 वर्ष पुराने एक वाद में अनुपस्थित चल रहे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के विरूद्ध मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।

also read : छापे के दौरान एक घर में मिले नोटों के बिस्तर, दो हिरासत में

आदेश तामिला के लिए न्यायालय ने थानाध्यक्ष कसया को नोटिस भी जारी किया है। कैबिनेट मंत्री शाही के विरूद्ध अपराध संख्या 271-94 में धारा 353, 506 आईपीसी के तहत कसया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। संग्रह अमीन चंद्रिका सिंह ने शाही पर आरोप लगाया था कि वह सरकारी कार्य में बांधा पहुंचा रहे हैं। वर्ष 1994 में दर्ज मुकदमें का परीक्षण वर्ष 2004 में मुकदमा नंबर 1970 से शुरू हुआ तो श्री शाही ने न्यायालय में हाजिर होकर जमानत कराई।

19 फरवरी 2018 को कार्रवाई विवरण के साथ उपस्थित होने का आदेश

आगे चलकर 14 मई 2007 को पत्रावली में गैर हाजिर हो गए और आज तक उपस्थित नहीं हुए। बीच में न्यायालय ने उनके विरूद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी किया। बावजूद इसके श्री शाही न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। मंगलवार को पत्रावली की सुनवाई के दौरान न्यायधीश चतुर्वेदी ने मामले को गंभीरता से लिया। मुकदमें में 11 वर्ष से गैर हाजिर चल रहे कैबिनेट मंत्री के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति भी कुर्क करने का आदेश दिया। न्यायालय ने एसओ को जारी नोटिस में 19 फरवरी 2018 को कार्रवाई विवरण के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More