अब ‘आप’ ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, सुनवाई कल
अयोग्य घोषित गए दिल्ली के बीस विधायकों के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार (23 जनवरी) को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। आप पार्टी अपने बीस विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने वाले फैसले को चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंची है। बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के बीस विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश चुनाव आयोग ने की थी।
अब उस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया था
इसपर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मुहर लगाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की कल यानी बुधवार को सुनवाई करेगा।इससे पहले लाभ के पद के मामले को चुनौती देने के लिए जो याचिका आप पार्टी के दायर की थी उसको उन्होंने सोमवार को वापस ले लिया था। चूंकि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश को अपनी मंजूरी दे चुके थे, इसलिए अब उस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया था।
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सोमवार को आम आदमी पार्टी के वकील ने कहा भी था कि राष्ट्रपति की मंजूरी के चलते उस याचिका को वापस लिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति के आदेश का पूरा अध्ययन करने के बाद उस संबंध में नई याचिका दायर की जाएगी। हालांकि पार्टी की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि इस सिलसिले में वह अभी सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं।
क्या है मामला
आप पार्टी ने अपने 20 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। इसके खिलाफ आवाज उठने लगीं और कहा गया कि यह ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ यानी लाभ के पद का मामला है। लाभ के पद के तहत मंत्रियों जैसी कुछ सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन कोई विधायक ऐसे किसी पद पर नहीं रह सकता। विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने नियमों में बदलाव करने वाला बिल दिल्ली विधानसभा में पास करवा लिया था, लेकिन उसे एलजी से मंजूरी नहीं मिली थी। हाल में चुनाव आयोग ने AAP के 20 विधायकों को लाभ के पद पर रहने का हवाला देते हुए अयोग्य करार दिया था। आयोग के इस संबंध में अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी। शुक्रवार को राष्ट्रपति के पास भेजी गई सिफारिश को रविवार को मंजूरी मिल गई और सभी 20 विधायक अयोग्य करार दिए गए।
NBT
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