आधार कार्ड, पासपोर्ट है तो एनपीआर में देनी होगी पूरी जानकारी

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राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में आधार, पासपोर्ट रखने वालों को देनी होगी जानकारी। यह खबर सूत्रों से आ रही है।

एक अप्रैल से शुरू होने वाले राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में आधार, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि अगर किसी शख्स के पास इन तीनों में से कोई भी कागजात होंगे तो उनको इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। हालांकि, PAN की जानकारी वाले कॉलम को विरोध के कारण हटा लिया गया है।

नहीं है तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं देनी होगी

एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘ऐच्छिक’ और ‘वैकल्पिक’ को विस्तार से बताते हुए कहा कि अगर किसी शख्स के पास आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट नंबर नहीं है तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं देनी होगी। लेकिन अगर किसी शख्स के पास ये कागजात होंगे तो उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें सबूत के तौर पर कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं होगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था?

बता दें कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले साल 24 दिसंबर को 2021 जनगणना और 2020 NPR के लिए कैबिनेट द्वारा धनराशि आवंटन की घोषणा करते हुए कहा था कि NPR के दौरान आधार नंबर की जानकारी देना ‘ऐच्छिक’ होगा। हालांकि, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि NPR सेल्फ सर्टिफिकेशन या सेल्फ डेक्लरेशन होगा जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने ‘ऐच्छिक’ का मतलब बताते हुए कहा था कि अगर किसी के पास ये कागजात नहीं हैं तो कोई बात नहीं है।

कागजात हैं तो उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी

अब बुधवार को आधिकारिक जानकारी के बाद यह साफ हो गया है कि अब अगर किसी के पास ये कागजात हैं तो उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी। NPR के दौरान लोगों को इसकी उपयोगिता बताते हुए उन्हें ये जानकारी देने को मनाने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि सही विवरण नहीं बताने पर परिवार के मुखिया पर 1000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है।

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